Jind क्षेत्र में हेरोइन(Heroin) तस्करी के मामले में नाइजीरियन समेत दो आरोपियों को एडीजे नेहा नोहरिया की अदालत(court) ने सजा(Punishment) सुनाई है। इन दोनों आरोपियों को तीन साल पहले 44 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। अदालत ने नाइजीरियन आरोपी को 14-ए फॉरेनर एक्ट के तहत साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी विकास उर्फ बिंद्रा को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, उन्हें नशा तस्करी के आरोप में भी दोषी ठहराया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी दी कि 11 अप्रैल 2021 को सीआईए स्टाफ पुलिस को सूचना मिली थी कि सफीदों में जींद रोड पर नहर पुल के पास एक व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। यह व्यक्ति और उसका साथी समालखा के निवासी पंकज नशीले पदार्थों को बाइक पर लेकर जौरासी गांव की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने हाट के पास नाकेबंदी कर पंकज और विकास को पकड़ लिया और उनकी तलाशी की। इस दौरान 44 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद, दोनों को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। शनिवार को, विकास उर्फ बिंद्रा को दो साल कैद और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि नाइजीरियन युचेन्ना को धारा-14 ए, फॉरेनर एक्ट के तहत साढ़े तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया।