Haryana सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जेपी दलाल ने यह घोषणा करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है।हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की हैं। जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा, उसे ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी।
जेपी दलाल ने बताया कि जिन सेक्टरों में पहले से अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए गए हैं, उन्हें गिराया नहीं जाएगा। ऐसे भवन मालिकों को 10 गुना पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा, जिन नए सेक्टरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क होगी, वहां ऐसे भवनों की मंजूरी दी जाएगी।
पिछले साल शहरों में पार्किंग के साथ चार मंजिला भवनों के निर्माण का विरोध हुआ था। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद सरकार ने ऐसे भवन निर्माण की मंजूरी पर रोक लगा दी थी। सरकार की इस नई कार्ययोजना के बारे में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहत देने का ऐलान किया है।