Hearing on Shambhu border case in High Court

Shambhu border case पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जज ने दिया एक हफ्ते का समय, खोलने के आदेश के 3 दिन बाद भी बॉर्डर बंद

पंजाब बड़ी ख़बर

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट(High Court) में शुक्रवार को शंभु बॉर्डर केस(Shambhu border case) से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई। यह याचिका एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य(Advocate Vasu Ranjan Shandilya) ने दायर की थी। उन्होंने खनौरी बॉर्डर(Khanauri Border) को भी खोलने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया कि शंभु बॉर्डर को सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए खोला गया है।

बता दें कि एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने लगभग 10 मिनट तक मामले पर बहस की। भारत सरकार की तरफ से सत्यपाल जैन, पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल सौरव खुराना और हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान भी कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कोर्ट से खनौरी बॉर्डर को भी खोलने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले शंभु बॉर्डर को खोलने का काम पूरा हो, उसके बाद खनौरी बॉर्डर को खोलने के आदेश भी दिए जाएंगे। एडवोकेट शांडिल्य ने कोर्ट को बताया कि शंभु बॉर्डर को खोलने के आदेश के 3 दिन बाद भी बॉर्डर बंद है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया है।

Hearing on Shambhu border case in High Court -2

शांडिल्य ने हाईकोर्ट से यह भी मांग की कि हाईवे को जाम करने से रोकने के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पर हाईवे को जाम कर यातायात न रोके। वासु रंजन शांडिल्य ने अंबाला के कपड़ा व्यापारियों, सर्राफा व्यापारियों, रेहड़ी वालों और छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए यह PIL दायर की थी। आज जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस विकास बहल ने इस PIL पर सुनवाई की।

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खनौरी बॉर्डर खोलने पर विचार

शंभु बॉर्डर पर किसानों का धरना पिछले कुछ समय से चल रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही थी। बॉर्डर बंद होने से लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे उनका समय और पैसा दोनों ज्यादा लग रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने यह याचिका दायर की थी। शंभु बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि जल्द ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि शंभु बॉर्डर खोलने के बाद खनौरी बॉर्डर को खोलने पर भी विचार किया जाएगा।

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हाईवे जाम पर उठेंगे सख्त कदम

कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि शंभु बॉर्डर एक हफ्ते के भीतर खोल दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईवे जाम करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उम्मीद है कि हाईकोर्ट के इस आदेश से आम जनता को राहत मिलेगी और बॉर्डर खुलने से यातायात में सुधार होगा। व्यापारियों और आम लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस पर कितना जल्दी अमल करते हैं और शंभु बॉर्डर को खोलकर आम जनता को राहत पहुंचाते हैं। हाईकोर्ट ने शंभु बॉर्डर खोलने का आदेश देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।

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