HARYANA के Faridabad में दुकान पर कपड़े खरीदने आई युवती से दोस्ती करके 3 साल तक रेप करने वाले shopkeeper को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1.70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामला महिला थाना सेक्टर 16 का है। दोषी shopkeeper राहुल ने युवती से शादी करने का झांसा दिया था। रेप की वारदात के दौरान दोषी वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता रहता था।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सेक्टर 7 निवासी दोषी राहुल की कपड़े की दुकान है। वर्ष 2012 में पीड़िता उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने गई थी। वहीं से दोनों की जान पहचान हुई और फिर दोस्त बन गए। 17 मार्च 2014 को दोषी राहुल ने पीड़िता को अपने घर पर बुलाया। युवती जब उसके घर पहुंची तो राहुल ने यह कहकर दरवाजा बंद कर लिया कि किराएदार आ जाएंगे।
दोषी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। अचेत होने पर युवती के साथ रेप किया और वीडियो बना ली। विरोध करने पर बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद वह लगातार रेप करता रहा।
गुप्ता ने बताया कि पीड़िता ने परेशान होकर 26 जुलाई 2014 को सेक्टर 7 थाने में शिकायत दी। वहां दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया और राहुल शादी करने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन शादी करने की बात पर टाल मटोल करता रहा। वह लगातार 3 साल तक पीड़िता को हवस का शिकार बनाता रहा। बाद में शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने 28 मई 2017 को केस दर्ज कराया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।