Rahul Gandhi

Rahul Gandhi की नागरिकता को लेकर नया विवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सीबीआई जांच में बढ़ी जटिलता

हरियाणा राजनीति

कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi की नागरिकता को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है और सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बताया कि मामले पर सुनवाई जारी है और इस मामले में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले की सुनवाई एक साथ दो अलग-अलग अदालतों में नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता शिशिर ने अदालत में बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इस मामले की तफ्तीश का अनुरोध किया गया है।

राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले से संबंधित रिपोर्ट भी सील कवर में अदालत में दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता की याचिका पर 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

सुब्रमण्यम स्वामी की अलग याचिका

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनकी याचिका शिशिर की याचिका से अलग है। स्वामी ने कहा कि उन्होंने यह याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, और दस्तावेजों के माध्यम से यह साबित किया गया है कि वह दोनों देशों के नागरिक होने का दावा करते हैं। स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिकता के तहत संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय का मौन

स्वामी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को कई पत्र भेजे थे, लेकिन मंत्रालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई जवाब मिला। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत शिशिर की ओर से दायर याचिका पर कोई निर्णय लिया गया है या नहीं।

अन्य खबरें