हरियाणा के परिवहन मंत्री Anil Vij, जो अपनी सख्त नीतियों के लिए जाने जाते हैं, ने एक और बड़ा फरमान जारी किया है, जो वाहन मालिकों को तगड़ा झटका दे सकता है। अब हरियाणा में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा! यह आदेश प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए एक नई चिंता बन सकता है, क्योंकि इस नियम का पालन न करने पर बड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।
विज ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी गाड़ी पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा, तो उसे सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। उनका कहना है कि बिना रिफ्लेक्टर वाली गाड़ियां दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, और इस पर अब पूरी सख्ती बरती जाएगी।
राज्य में पहले ही सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के चलते वाहन चालकों पर दबाव बढ़ रहा है। पुलिस अब प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों के चालान काटने में जुट गई है, और अगर किसी वाहन के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
क्या यह कदम हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा, या फिर वाहन मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? यह देखना होगा कि सरकार के इन नए नियमों पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है।