केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने आज नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से जुड़े नए प्रावधानों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।
बैठक के मुख्य बिंदु
- 31 मार्च, 2025 तक 100% कार्यान्वयन का लक्ष्य
गृह मंत्री ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। - फॉरेन्सिक सेवाओं को सशक्त बनाना
प्रत्येक जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। - Zero FIR की निगरानी
Zero FIR की निगरानी Dy. SP स्तर के अधिकारी करेंगे और इसे अन्य भाषाओं में अनुवादित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।
न्याय प्रक्रिया में सुधार के निर्देश
गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) सभी पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाएं ताकि वे समय पर न्याय दिलाने को प्राथमिकता दें। सभी पुलिस अधीक्षकों को मामलों की जांच समयसीमा के तहत पूरी करने का निर्देश दिया गया।
नियमित समीक्षा का प्रस्ताव
- मुख्यमंत्री हर 15 दिन में प्रगति की समीक्षा करेंगे।
- मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, NCRB और BPR&D के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों की रक्षा और न्याय को सुलभ बनाने का आधार बन रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य हरियाणा में इन कानूनों के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।