Haryana सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, लाल डोरे के बाहर बने मकानों पर मालिकाना हक देने की ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। यह फैसला लंबे समय से मकान मालिकों की मांगों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है और इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
लाल डोरे की सीमा से बाहर की संपत्ति को मिलेगा अधिकार
जो मकान लाल डोरे की सीमा से बाहर तालाब या फिरनी (गांव की परिधि) की जमीन से अलग, 100 से 500 गज के क्षेत्र में बने हुए हैं और जो कम से कम 20 साल पुराने हैं, उनके मालिकों को कलैक्टर रेट पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
विधानसभा से पारित हुआ विधेयक
इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र में विधेयक पारित किया गया है। इसके तहत मकान मालिक अपनी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीणों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि संपत्ति विवादों में भी कमी आएगी।