Chandigarh हरियाणा सरकार ने रक्तदान को बढ़ावा देने और मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में निजी ब्लड बैंक बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित कर सकेंगे। यह निर्णय 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिया गया था। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
10 से 30 % रक्त सरकारी बैंक को देना जरूरी
निजी ब्लड बैंक अब सिविल सर्जन से अनुमति लिए बिना रक्तदान शिविर आयोजित कर सकेंगे। शिविर आयोजित करने से पहले संबंधित जिले के सिविल सर्जन को सूचना देना आवश्यक होगा। शिविर में एकत्रित रक्त यूनिटों का 10 से 30 प्रतिशत हिस्सा सरकारी ब्लड सेंटर को देना अनिवार्य होगा, यदि जरूरत हो। हरियाणा के बाहर से आने वाले ब्लड बैंक पहले की तरह सिविल सर्जन से अनुमति लेने के बाद ही रक्तदान शिविर आयोजित कर सकेंगे।
स्वास्थ्य विभाग की सख्त चेतावनी
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी ब्लड बैंकों को शिविर आयोजित करते समय राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। यदि कोई ब्लड बैंक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस कदम से राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी ब्लड बैंकों में रक्त यूनिट की कमी दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग के यह निर्णय जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में सहायक साबित होगा।







