Sanjay Roy

Kolkata मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में दोषी संजय रॉय को मिली उम्रकैद की सजा

देश बड़ी ख़बर

Kolkata के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट के जज आनिर्बन दास ने सोमवार को यह फैसला सुनाया, लेकिन साथ ही कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट के जज आनिर्बन दास ने सोमवार को यह फैसला सुनाया, लेकिन साथ ही कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती।

मुआवजे पर परिवार का असहमत रुख
सजायाफ्ता संजय के खिलाफ कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि, पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया है, जिससे मामला और भी जटिल हो गया है।

Whatsapp Channel Join

वकीलों और दोषी के बयान के बाद फैसला
सजा का फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने दोपहर में संजय, CBI और पीड़ित परिवार के वकील की दलीलें सुनीं। संजय से यह पूछा गया कि वह अपने अपराधों के बारे में क्या कहना चाहता है। 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया गया था, और 20 जनवरी को सजा पर विस्तृत फैसला सुनाया गया।

संजय के परिवार का बयान
संजय के परिवार ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने पीड़ित लड़की के माता-पिता के दर्द को समझते हुए कहा, “मेरी भी बेटियां हैं, मैं उनका दर्द समझती हूं।”

अन्य खबरें