Delhi उच्च न्यायालय ने आज एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है। कोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी की आपूर्ति में कमी की जा रही है। हरियाणा सरकार ने न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि वह सभी समझौतों और आदेशों के तहत पानी की पूरी आपूर्ति कर रही है, और किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल जून में इस मामले पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज किया था। हरियाणा सरकार ने दलील दी कि यह याचिका निराधार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आज इस मामले को खारिज करते हुए अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका सुनने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर कोर्ट कोई आदेश जारी करे। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि यदि कोई राज्य सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहती है, तो ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है।





