Supreme Court's stand on security measures in Mahakumbh stampede case: Petitioner directed to approach High Court

महाकुंभ भगदड़ मामले में सुरक्षा उपायों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख: याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस दलील पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि इसी मुद्दे पर पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। कोर्ट ने 29 नवंबर को कुंभ मेले में हुई भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए।

भगदड़ की घटना और हताहतों का आंकड़ा
इससे पहले, कुंभ मेले के दौरान 28/29 जनवरी की रात करीब डेढ़ बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें लोगों की भीड़ ने कई लोगों को कुचल दिया। सरकार के मुताबिक, इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए थे।

याचिकाकर्ता की मांग
याचिकाकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें पूरे देश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। अब, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद रखने को कहा है।

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