नशा तस्करी के मामले में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने मेडिकल नशा की तस्करी करने वाले 4 आरापियों को अलग अलग मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोनों ही मामले रानियां थाना में दर्ज हुए थे। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. अशोक कुमार ने दोनों मामलों का निपटारा करते हुए 10- 10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपया जुर्माना लगाया है।
750 प्रतिबंधित कैप्सूल हुए थे बरामद
पहले मामले में रानियां थाना पुलिस ने जुलाई 2020 में अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार 30 जुलाई 2020 को पुलिस रानियां क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कुत्ताबढ़ रोड पर पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रुकवाया। इनके पास एक प्लास्टिक का कट्टा था। तलाशी लेने पर 750 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए।
पूछताछ में युवकों की पहचान राजू पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 12 रानियां व राजू पुत्र सतनाम सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 रानियां के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।