हरियाणा के जींद में कोर्ट ने सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) बनारसी दास को रिश्वत लेने के मामले में 5 साल की सजा और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी XEN को तीन साल पहले 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था।
नरवाना के ढाकल निवासी अमित कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को करनाल एंटी क्राइम ब्यूरो (ACB) को शिकायत दी थी कि उसने दुब्बल ड्रेन की सफाई का ठेका लिया था। ठेके के 6.13 लाख रुपए के बिल पास कराने के बदले XEN बनारसी दास ने 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।
ACB ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और आरोपी इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर हुड्डा की अदालत ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए बनारसी दास को दोषी करार दिया। 7-पीसी एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना। धारा 13 (2) पीसी एक्ट के तहत 5 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना।