भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan सिंह पर यौन शोषण के मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान महिला पहलवानों को कोर्ट ने दो विकल्प दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वे कोर्ट रूम में गवाही देने में सहज हैं तो खुली सुनवाई की जाएगी। अगर वे सहज नहीं हैं, तो उन्हें ‘कमजोर गवाह’ मानकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। यह फैसला पूरी तरह से पहलवानों पर निर्भर करता है।
महिला पहलवानों की सहमति के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि उनकी गवाही जज के सामने दी जाएगी, लेकिन बृजभूषण के वकील इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। यह बयान कोर्ट रूम के साथ वाले कमरे में दर्ज किए जाएंगे। बृजभूषण के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि गवाही के दौरान जज के अलावा कोई और व्यक्ति कमरे में न हो। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में उपस्थित थे।
‘कमजोर गवाह’ की परिभाषा
करीब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ‘कमजोर गवाह’ की परिभाषा का विस्तार किया था। इस श्रेणी में पहले 18 साल से कम उम्र के किशोर आते थे, लेकिन अब इसमें यौन उत्पीड़न के शिकार और मानसिक बीमारी से पीड़ित गवाहों को भी शामिल किया गया है। साथ ही, सुनने और बोलने में असमर्थ व्यक्ति, अन्य दिव्यांग और अन्य गवाहों को भी इस श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें सक्षम अदालत ‘कमजोर’ मानती है। ऐसे गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित और बाधा मुक्त वातावरण तैयार किया जाता है।
महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर विवाद
इससे पहले, 3 महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाए जाने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। महिला पहलवानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके बयान से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। अदालत ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि पहलवानों की सुरक्षा तुरंत बहाल की जाए और अगले आदेश तक इसे नहीं हटाया जाए।
विनेश फोगाट का सोशल मीडिया पर पोस्ट
हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट, जो बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन की अगुआई कर रही हैं, ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया। विनेश ने लिखा, “जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाही होने वाली है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है।”
पिछली सुनवाई और अगली तारीख
इस मामले की पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उसी दिन एक पीड़ित का भी बयान दर्ज होना था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी। इसके बाद, कोर्ट ने जांच अधिकारी SI रश्मि के बयान दर्ज किए थे, जिनका बृजभूषण के वकील ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की गई है।
बालिग पहलवानों के केस में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।