Haryana के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट के अनुसार, चौटाला की संपत्ति उनकी आय से 103% अधिक थी।
राउज एवेन्यू MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल ने कहा कि 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने अज्ञात स्त्रोतों से संपत्ति जुटाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि चौटाला ने 2.81 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी।
106 गवाहों के बयान दर्ज
आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच एजेंसी ने कुल 106 गवाहों के बयान दर्ज किए। इस प्रक्रिया में सात साल का समय लगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2019 में चौटाला की 3.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की थी। इनमें फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल हैं, जो नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के तहत की गई थी। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल और षड्यंत्र के आरोप में 10 साल की सजा हुई थी। उन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी सजा पूरी की है।