Haryana पुलिस डिपार्टमेंट ने जून और जुलाई के महीनों के लिए छुट्टियों पर रोक लगा दी है। पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, सिवाय आपात स्थिति के।
दरअसल, जिलों में तैनात IPS अधिकारियों और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की ओर से लगातार छुट्टी के लिए आवेदन पुलिस मुख्यालय भेजे जा रहे थे। चूंकि केंद्र के तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, इसलिए राज्य पुलिस ने अधिकारियों से 31 जुलाई तक छुट्टी न मांगने का आग्रह किया है।
क्यों जारी किए गए ये आदेश?
राज्य पुलिस प्रमुख डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के कारण अधिकारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये नए कानून 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे हैं।
राज्य पुलिस ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि इन परिवर्तनों के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित समस्या को हल करने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी ऑफिस और फील्ड में मौजूद रहें।