Kaithal court

Kaithal Court ने हत्या मामले में दोषी बेटे समेत 2 को सुनाई उम्र कैद सजा, दोषी की पत्नी छोड़कर चचेरे भाई के पास लगी थी रहने

बड़ी ख़बर कैथल

Kaithal Court ने हत्या(murder case) के मामले में दोषी मिले ताऊ के बेटे समेत 2 को उम्र कैद की सजा(life imprisonment) सुनाई है। साथ ही उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना(Fine of 70 thousand rupees) भी लगाया गया। केस की सुनवाई एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक(ADJ Dr. Nandita Kaushik) की कोर्ट में चल रही थी। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पत्नी उसे छोड़कर चचेरे भाई के पास रहने लगी थी। इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई।

मामले के अनुसार भीमा राम निवासी गांव हाबड़ी ने थाना पूंडरी में 5 अगस्त 2021 को आईपीसी की धारा 302, 201 और 120-बी के तहत सोनू निवासी हाबड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पुलिस रिपोर्ट के हवाले से सरकारी वकील सुखदीप सिंह ने बताया कि भीमा राम का छोटा बेटा रवि कैथल में ऑटो चलाता था। भीमा के बड़े भाई पाला राम के बेटे सोनू की पत्नी पूजा की उसके पति सोनू के साथ अनबन रहती थी। करीब एक साल पहले पूजा ने अपने पति सोनू व परिवार वालों को बताया कि वह सोनू के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि रवि के साथ रहना चाहती हूं।

Kaithal court - 2

इसके बाद वह झगड़ा करके अपने मायके गांव बालू चली गई। रवि से पूजा कैथल जाकर मिलती रहती थी। इस बारे भीमा की सोनू से रंजिश चल रही थी। इसको लेकर कई बार कहा सुनी भी हुई थी। सोनू ने रवि को जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी। 3 अगस्त 2021 की रात को रवि अपनी ऑटो लेकर गांव हाबड़ी आया था और अगली सुबह करीब 8 बजे कैथल के लिए चला गया था। उसी रात को मालूम हुआ कि रवि सिरसल रोड पर ऑटो के पास रोड पर मृत पड़ा है।

सड़क पर खून से लथपथ पड़ा मिला शव

भीमा अपने परिवार के साथ मौके पर गया और देखा कि रवि का शव सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके गर्दन, छाती, पेट, पीठ, सिर, टांग पर तेज हथियार से घाव के निशान थे। भीमा ने शंका जाहिर की थी कि रवि की हत्या सोनू व उसके अन्य साथियों ने मिलकर की है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके सोनू व उसके एक दोस्त संजू को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कुल 27 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 69 पेज के फैसले में सोनू और संजू को हत्या का दोषी पाया। गवाह और सबूतों को देखते हुए दोनों को उम्र कैद और 70- 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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