Vikas Barala

Vikas Barala हाई-प्रोफाइल केस, चंडीगढ़ कोर्ट में होगी सुनवाई, गवाहों के पेश होने का आज आखिरी मौका

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आज चंडीगढ़ की एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट में हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे Vikas Barala के हाई-प्रोफाइल केस की सुनवाई होगी। इस केस से जुड़े चंडीगढ़ पुलिस के गवाहों को पिछली सुनवाई में चेतावनी दी गई थी कि वे आज कोर्ट में पेश हों, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

2017 का है मामला

4 अगस्त 2017 की आधी रात को चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके एक अन्य साथी ने आईएएस अफसर वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी। वर्णिका ने बताया था कि, ‘जब मैं रात 12:15 बजे सेक्टर-8 मार्केट से कार में घर के लिए निकली थी।

फोन पर फ्रेंड से बात कर रही थी कि तभी सेक्टर-7 के पास पता चला कि एक टाटा सफारी गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। मैंने रास्ता बदलने की कोशिश की, तो आरोपियों ने गाड़ी से रास्ता रोककर मुझे सेक्टर-26 की ओर चलने पर मजबूर कर दिया।

गाड़ी भगाकर बचाई जान

    अगले मोड पर दोबारा मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर रास्ता ब्लॉक कर दिया। एक युवक गाड़ी से बाहर निकला और मेरी कार की ओर बढ़ा। मैंने रिवर्स कर राइट टर्न लिया और कार भगाई। इस बीच, मैंने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी।

    अपनी लोकेशन बताई। घर पर आईएएस पिता को सूचना दी। तभी हाउसिंग बोर्ड के पास सॉलिटेयर होटल के निकट आरोपियों ने दोबारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब मेरे भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक आरोपी गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आया और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लॉक होने के कारण दरवाजा नहीं खुला।

    वर्णिका को फोन मिली थी गिरफ्तारी की सूचना

      इस दौरान सूचना पर चंडीगढ़ पुलिस की पीसीआर आ गई। पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट के पास गिरफ्तार कर लिया।’ वर्णिका ने पुलिस को फोन कर दोनों को गिरफ्तार करवाया। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई तो मामला चर्चा में आया। अब इस मामले में 2017 से लगातार चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

      इन पर चल रहा है केस

        आरोपी विकास बराला और उसके साथी आशीष पर धारा 363 और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में विवाद बढ़ा तो दोनों आरोपियों के खिलाफ लड़की का पीछा कर रास्ता रोकने, किडनैपिंग की कोशिश और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका चार बार कोर्ट से खारिज की गई, लेकिन अभी दोनों आरोपी बाहर हैं। लगातार इस केस में सुनवाई चल रही है।

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