Freedom of speech and social values: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य होते हैं, जिनका सभी को सम्मान करना चाहिए।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा, “आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी कहा जाए। समाज के कुछ मूल्य होते हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।”
‘दिमाग की गंदगी शो में उगल दी’
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने विचारों की गंदगी शो में उगल दी। अदालत ने उनके वकील से पूछा, “क्या आपको पता है कि अश्लीलता और फूहड़ता के मानदंड क्या हैं?”
परिवार को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
मामले की शुरुआत तब हुई जब रणवीर इलाहाबादिया ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने इस दौरान परिवार और माता-पिता को लेकर आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई।
‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं’
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सार्वजनिक मंच पर अनुचित और आपत्तिजनक बयान दिए जाएं।

