हिमाचल में जमीन खरीदना हुआ महंगा

बाहरी लोगों को झटका: हिमाचल में जमीन खरीदने पर अब दोगुनी स्टांप ड्यूटी देनी होगी

Breaking News

हिमाचल में जमीन खरीदना हुआ महंगा: स्टांप ड्यूटी दोगुनी, अब 12% देना होगा

विधानसभा में पेश हुआ संशोधन विधेयक, बाहरी लोगों पर पड़ेगा सीधा असर

Himachal Land Law: हिमाचल प्रदेश में अब जमीन की खरीदारी पहले से ज्यादा महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने भू-सुधार एवं मुजारियम अधिनियम की धारा-118 के तहत जमीन की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी को दोगुना करने का फैसला लिया है। बुधवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश स्टांप (संशोधन) विधेयक-2025 पेश किया गया, जिसे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रस्तुत किया।

इस विधेयक के अनुसार, प्रदेश के बाहर के लोगों को अब 6% के बजाय 12% स्टांप शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम हिमाचल के स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है

धारा-118 और इसका प्रभाव:

➡️ भू-राजस्व अधिनियम 1972 की धारा-118 के तहत गैर-कृषकों को कृषि भूमि खरीदने पर रोक है
➡️ अन्य राज्यों के लोग और संस्थान केवल निजी उपयोग के लिए कृषि भूमि खरीद सकते हैं
➡️ अब बाहरी खरीदारों को पहले से दोगुनी स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी, जिससे बाहरी निवेश पर असर पड़ेगा।

Whatsapp Channel Join