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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 20 साल तक चल सकेंगी पुरानी गाड़ियां लेकिन…..

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➤केंद्र सरकार ने 20 साल तक पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति दी
➤20 साल से अधिक पुराने वाहनों के रिन्युअल शुल्क में वृद्धि
➤सरकार का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाना

केंद्र सरकार ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 20 साल तक पुराने वाहनों को कानूनी रूप से चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसके साथ ही 20 साल से अधिक पुराने मोटरसाइकिलों और कारों के रिन्युअल शुल्क में वृद्धि की गई है। मोटरसाइकिल के लिए यह शुल्क ₹2,000 और कारों के लिए ₹10,000 तय किया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग दोगुना है। 15 से 20 वर्ष पुराने वाहनों के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने यह कदम पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और देश में प्रदूषण कम करने की नीति के तहत उठाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे वाहन देश में कुल प्रदूषण का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं।

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दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों के मालिकों को अस्थायी राहत देते हुए दिल्ली सरकार से नोटिस जारी किया है।

वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे इस बढ़े हुए रिन्युअल शुल्क को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लें। अधिक जानकारी उनके राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।