भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 हजार रुपये के नोट बदलवाने और जमा कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक ने शनिवार को बताया कि अब दो हजार के नोट 7 अक्टूबर यानी अगले शनिवार तक बदले जाएंगे। 2 हजार रुपये के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया खत्म होने पर इसके रिव्यू के आधार पर फैसला किया गया कि इसे आगे खिसकाया जाए। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी।
एक सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक चलन से हटाए गए 2 रुपये मूल्य के कुल 93 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने लोगों से 2 हजार रुपये के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने की अपील की थी।
मई में 3.62 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 2 हजार वाले नोट थे चलन में
जब आरबीआई ने मई में इन नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी, तब 3.62 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 2 हजार वाले नोट चलन में थे। 1 सितंबर तक 3.32 लाख करोड़ रुपये वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुके थे। अधिकांश लोगों ने पैसे को एक्सचेंज कराने की बजाय उसे बैंक में जमा कर दिया था।
हर व्यक्ति हर दिन बस 2 हजार के 10 नोट ही जमा
बैंक में हर दिन केवल 2 हजार रुपये तक के ही 2 हजार वाले नोट जमा किए जा सकते थे। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति हर दिन बस 2 हजार के 10 नोट ही जमा कर सकता था। इसके बावजूद बैंकों में 2 हजार के नोट बदलने या जमा करने के लिए कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिली थी।
मई में लिया गया था बड़ा फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई 2023 को देश में सबसे बड़े करेंसी नोट यानी 2 हजार रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान करते हुए इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। बाजार में मौजूद इन नोटों की वापसी की सुविधा देते हुए आरबीआई ने बैंकों और केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लौटाने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी। जब केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब डाटा पेश करते हुए बताया था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3।62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे।