हरियाणा के हिसार एडीजे राजेश कुमार महता की कोर्ट की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने व गर्भपात करवाने के आरोपी पिता को मंगलवार को सजा सुनाई है। कोर्ट दोषी पिता को 25 साल की सजा व 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 19 अगस्त को दोषी करार दिया था, शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
थाना सदर में दी शिकायत में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसका पिता ऑटो चलाता है। शराब पीकर अकसर उसकी मां के साथ मारपीट करता और घर से निकाल देता था। इस वजह से मां हमें छोड़कर अपने घर राजस्थान जाकर रहने लगी थी। 11 जून 2018 रात के समय खाना खाकर सो गए थे। पिता ने रात को शराब के नशे में उससे दुष्कर्म किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ था। तब पिता ने प्रेग्नेंसी किट लाकर जांच की, तो गर्भवती मिली थी। इसके बाद जबरदस्ती गर्भपात की दवा खिलाई थी।
पिता ने फिर से मां को पीटकर निकाल दिया था
नाबालिग पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2019 में मां लौटकर आ गई थी। 4 नवंबर 2019 को पिता ने फिर से मां को पीटकर घर से निकाल दिया था। जब मां ने मामा के घर चलने के लिए कहा तो उन्हें रोक लिया था। पिता की करतूत को याद करके रोने लगी थी। मां के पूछने पर आप बीती सुनाई थी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर पिता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था।