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किसि‍ंग में स्‍टूडेंट और टीचर की सहमति‍, दवाब नहीं , जानें बचाव पक्ष की इस दलील पर क्‍या बोला कोर्ट

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  • गुरुग्राम की लेडी टीचर की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज
  • कोर्ट ने कहा — उम्र और पवित्र रिश्ते का ध्यान नहीं रखा

Gurugram teacher kissing scene case: रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुग्राम के नामी स्कूल की एक महिला शिक्षक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि महिला ने 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया। इस केस का सबसे चर्चित पहलू वह किसिंग सीन वीडियो है, जिसे बचाव पक्ष ने “सहमति” का सबूत बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया— “नाबालिग मामलों में सहमति का सवाल ही खत्म हो जाता है।”

आरोपी महिला को 21 जून 2025 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। 6 अगस्त को जमानत याचिका खारिज करने का फैसला हुआ, जिसकी कॉपी अब सामने आई है।

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कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जज लोकेश गुप्ता ने कहा —
“टीचर ने अपनी उम्र और टीचर-स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते का ध्यान नहीं रखा। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।”
कोर्ट ने यह भी माना कि पीड़ित छात्र FIR दर्ज करने में देर इस कारण कर सका क्योंकि वह अपनी टीचर के प्रभाव में था और उसे धमकियां भी मिलीं कि उसे और उसके भाई को पॉक्सो केस में फंसा दिया जाएगा।


बचाव पक्ष की तीन दलीलें और कोर्ट का जवाब

  1. किसिंग सीन में सहमति
    • वकील ने कहा— वीडियो में दोनों की सहमति नजर आ रही है, दबाव नहीं।
    • कोर्ट का जवाब— नाबालिग मामलों में सहमति मान्य नहीं, यह तर्क यहीं खत्म।
  2. टीचर-स्टूडेंट रिश्ता नहीं था
    • वकील ने दलील दी— महिला प्राइमरी सेक्शन पढ़ाती थी, पीड़ित 12वीं का छात्र था, इसलिए सीधा शिक्षक-छात्र संबंध नहीं।
    • कोर्ट का जवाब— शिक्षक का नैतिक दायित्व पूरे संस्थान के छात्रों के प्रति होता है, रिश्ता चाहे क्लास का हो या नहीं।
  3. FIR में देरी
    • वकील का कहना— अगर लंबे समय से शोषण हो रहा था तो FIR देर से क्यों? यह महिला द्वारा दर्ज कराई FIR के जवाब में की गई कार्रवाई है।
    • कोर्ट का जवाब— देरी इसलिए हुई क्योंकि पीड़ित मानसिक दबाव और डर में था, इसे बहाना नहीं माना जा सकता।

पहले भी असफल रही कोशिशें

आरोपी महिला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन दोनों जगह से याचिका खारिज हुई। अंततः 21 जून को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


मामले का बैकग्राउंड

  • यह मामला रेवाड़ी जिले का है, लेकिन महिला का कार्यस्थल गुरुग्राम का एक प्रतिष्ठित स्कूल है।
  • गिरफ्तारी के बाद महिला के परिवार ने रेवाड़ी से चरखी दादरी शिफ्ट होने का दावा किया और कहा कि अब वह पीड़ित से 50 किमी दूर रहेगी।
  • आरोप है कि महिला और छात्र होटल में मिले, जहां वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। इसी वीडियो का एक हिस्सा कोर्ट में पेश हुआ।