➤नेशनल हाईवे पर दोपहिया, हल्के और जुगाड़ू वाहनों पर रोक
➤अब केवल सर्विस लेन में चल सकेंगे ये वाहन
➤नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
हरियाणा के झज्जर और बहादुरगढ़ क्षेत्रों से गुजरने वाले कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) और जम्मू-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब इन राजमार्गों के मुख्य मार्ग पर दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, तीन पहिया वाहन जैसे ई-रिक्शा, ई-कार्ट, गैर-मोटर वाहन जैसे साइकिल, ठेला, कृषि ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल ट्रेलर, जुगाड़ू वाहन और चौपहिया साइकिलें नहीं चल सकेंगी।
इन सभी वाहनों को अब मुख्य मार्ग की बजाय सर्विस लेन का उपयोग करना होगा। यातायात विभाग का कहना है कि इन धीमी गति वाले वाहनों की वजह से हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
यदि कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

