पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार शाम ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती पर रोक हटाते हुए विभिन्न विभागों में 59 श्रेणियों का परिणाम की घोषणा कर दिया है। विभिन्न विभागों की इन भर्तियों में आयोग ने परिणाम घोषित करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए हैं।
गौरतलब है कि ग्रुप सी पदों के लिए सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) 5-6 नवंबर 2022 को लिया गया था। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2023 और इस साल 6-7 और 14 जनवरी 2024 को परीक्षा ली गई थी। इसके बाद प्रशांत ढुल और अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है। इस भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ।

इसके चलते वह योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। वहीं हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी।

वहीं सोमवार शाम को हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के लिए परिणाम की घोषणा कर दी है।

बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं। एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए एकल पीठ ने वर्ष 2022 में हरियाणा द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा की मेरिट सूची और परिणाम को रद्द कर दिया था। साथ ही उत्तरदाताओं को निर्देश दिया था कि वह पहले उन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सत्यापित करें, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी संख्या लाखों में है, फिर आगे की प्रक्रिया के लिए मेरिट सूची जारी करें। उक्त फैसले को चुनौती देते हुए एचएसएससी ने अदालत में बयान दिया कि जिन उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी और विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया था, उन्हें अनंतिम रूप से कौशल परीक्षा/परीक्षा में उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने भर्ती पर रोक हटाते हुए एचएसएससी को बड़ी राहत दी थी।
