हरियाणा में लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस भर्ती के नए संशोधित नियमों को मंत्रिमंडल की ओर से हरी झंडी के तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। अब इन नियमों को कभी भी अधिसूचित किया जा सकता है। नियमों को अधिसूचित करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के पास 6000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। वहीं प्रदेश का युवा वर्ग भी पिछले 3 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहा है। युवाओं की मांग थी कि उन्हें आवेदन में 3 साल की छूट प्रदान की जाए। वहीं सरकार ने युवा वर्ग की इस मांग को स्वीकार कर लिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती अभ्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कोरोना काल के चलते युवाओं को पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में सिपाही पद के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर पद (एसआई) के लिए 21 से 30 वर्ष तक के अभ्यार्थी शामिल हो सकेंगे। बता दें कि उम्र की गणना उस माह की पहली तारीख को मानी जाएगी, जिस माह में आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन की मांग करेंगी। अगर आयोग या भर्ती एजेंसी फरवरी 2024 में पुलिस के इन पदों की भर्ती का विज्ञापन निकालती है तो आयु गणना 1 फरवरी 2024 के अनुसार होगी।

बताया जा रहा है कि हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार यह राहत सिर्फ 2024 में निकाली जाने वाली भर्ती के पदों के लिए ही मान्य होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पुलिस भर्ती में युवाओं को 3 साल के छूट देने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने भी मामले की पुष्टि की है।

उनका कहना है कि सीईटी पास अभ्यार्थियों ने उन्हें लिखित और मौखिक रूप आग्रह किया था कि सीईटी को हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में उन्हें आयु में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं का यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया था, जिस पर सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्हें गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अभ्यार्थियों को उम्र में 3 साल की छूट दी गई है।

आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि अभ्यार्थियों के लिए यह राहत एक बार ही होगी। हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही पद पर 5000 और महिला सिपाही के तौर पर 1000 पदों पर भर्ती की जानी है। ग्रुप सी के लिए सीईटी हो चुका है, इसलिए इस भर्ती में सिर्फ ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन के योग्य होंगे।

बता दें कि अभी तक ग्रुप सी का एक ही सीईटी हुआ है। वहीं गृह विभाग से 3 साल की छूट देने के लिए अलग से अतिरिक्त प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मंगाया गया। गृह विभाग का छूट मिलने का प्रस्ताव मिलते ही सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।


