हरियाणा के हिसार जिले के न्यायालय(Hisar Court) ने एक मामले में होटल मैनेजर को दशक की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें एक विदेशी महिला से दुष्कर्म का आरोप था।
कोर्ट की सुनवाई को एडीजे सुनील जिंदल के अध्यक्षता में चलाया गया था। यह केस चार साल पहले का है, जब रेड स्क्वेयर मार्केट में स्थित होटल रिजेंसी में एक विदेशी महिला को नशे के हालात में दुष्कर्म किया गया था। बताया गया है कि लगभग चार साल पहले एक 41 साल की महिला भारत आई थी, जो थाईलैंड से टूरिस्ट वीजा पर आई थी। उसके बाद वह दिल्ली से हिसार आई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वह अपने दोस्तों के साथ हिसार में रुक गई थी और वहां ठहरी थी।
केस के अनुसार एक रात होटल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उस कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां होटल का मैनेजर भी था।
होटल मैनेजर को किया गिरफ्तार
मामले में अधिकारियों ने एचटीएम थाना पुलिस में 7 अगस्त 2020 को मामला दर्ज किया था। उन्होंने होटल मैनेजर को अपराध के तहत गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। अदालत ने धारा 376(2) के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जो कि दुष्कर्म के लिए सजा प्रदान करती है। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। घटना भारतीय कानून के तहत गंभीर मानी जा रही है और उसने सामाजिक मंदों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। मामले में न्याय की विजय हुई और दोषियों को सख्त सजा प्रदान की गई।