Court sentenced the rapist to 10 years imprisonment

Sonipat में दुकानदार की हत्या के मामले में 5 को उम्रकैद, 6 लाख 60 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना

CRIME सोनीपत

हरियाणा के Sonipat में एक दुकानदार की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने पांच युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर कुल 6 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें एक आरोपी पर 1.40 लाख रुपए और बाकी चार आरोपियों पर प्रत्येक पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें और अधिक समय तक जेल में रहना पड़ेगा।

क्या है मामला?

सोनीपत जिले के गांव लल्हेड़ी खुर्द निवासी संजीत की गांव के अड्डे पर परचून की दुकान थी। 15 अक्टूबर 2016 को संजीत अपने दोस्त सुमित के साथ मोबाइल फोन रिचार्ज कराने गए थे। उसी दौरान गांव के संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला और उनके एक अन्य साथी से संजीत की मुलाकात हुई। संजीत ने उनसे उधार दिए गए सामान के पैसे मांगे तो उन्होंने तेजधार हथियार से संजीत और उसके दोस्त पर हमला कर दिया।

अस्पताल में हुई संजीत की मौत

हमले के बाद संजीत के भाई जितेंद्र ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान संजीत की मौत हो गई। पुलिस ने पहले हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। संजीत की मौत के बाद यह मामला हत्या में बदल गया।

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पुलिस ने की गिरफ्तारी

राजलूगढ़ी पुलिस चौकी के प्रभारी युद्धवीर सिंह की टीम ने हत्या के इस मामले में सभी पांचों आरोपियों – संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला और राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू, सरिया और रॉड भी बरामद किए थे।

कोर्ट का फैसला

इस हत्या के मामले की सुनवाई एएसजे सुभाष चंद्र सरोए की अदालत में चल रही थी। अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। चार दोषियों पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना और पांचवे दोषी विकास पर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विकास पर अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत अलग से जुर्माना भी लगाया गया है।

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