Haryana News : हरियाणा के जिला पानीपत के सेक्टर-29 में 4 वर्ष पहले हुए दुर्वेश हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एएसजे अर्चना यादव की कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जाता है कि मामले में 31 लोगों की गवाही हुई थी। वहीं दोषियों की वॉयस भी मैच की गई थी और चाकू पर लगा खून मामले में बड़ा सबूत साबित हुआ।
बताया जाता है कि मामले में दोषियों ने गवाहों को भी धमकाने का प्रयास किया, लेकिन गवाह अपने बयान पर अडिग रहे और डरे नहीं। वहीं मामले में दोषियों पर गवाहों को डराने का भी मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दोषियों ने मृतक की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते सिर्फ 50 हजार रुपये की सुपारी देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्यारों ने उत्तर प्रदेश से 300 किलोमीटर दूर आकर युवक की हत्या की थी। इस संबंध में सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी शिकायत में अनिल पुत्र महेंद्र सिंह ने बताया था कि वह उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव समैना का मूल निवासी है। फिलहाल समय में वह पानीपत के गांव नांगल खेड़ी में किराये पर रहता है। उसका 25 वर्षीय भाई दुर्वेश भी उसी के साथ रहता था, जो पालीवाल फैक्ट्री में मशीन चलाने का काम करता था।
मृतक के भाई के अनुसार 21 मार्च 2020 की शाम करीब साढ़े 7 बजे वह गांव नांगल खेड़ी से सेक्टर 29 में काम करने के लिए जा रहा था। जब वह फैक्ट्री के पास पहुंचा तो वहां दुर्वेश को किसी ने रंजिश के चलते गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए 29 मई को आरोपी दुष्यंत उर्फ छोटू निवासी हबीबगंज जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया था। जिसकी निशानदेही पर विशाल व प्रवीण को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ था कि 26 वर्षीय दुष्यंत उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव हबीबगंज का रहने वाला है।
अविवाहित दुष्यंत स्टेशनरी शॉप चलाता था, जो मृतक दुर्वेश की पत्नी पिंकी का दूर का रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी की बातचीत चली थी। परिजनों ने पिंकी की शादी हत्या से 10 माह पहले दुर्वेश से करा दी थी। हत्या के लिए 50 हजार रुपये में अलीगढ़ के दो आरोपियों को तैयार किया गया। 10 हजार रुपये एडवांस और दुर्वेश की फोटो देकर दोनों आरोपियों को पानीपत भेजा गया था। इसके बाद 40 हजार रुपये हत्या के बाद देने थे। दोषियों ने 7 दिन तक रेकी करने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।