Delhi में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए Supreme Court ने 2 दिसंबर तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू रखने का निर्देश दिया है। हालांकि, स्कूलों के नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है।
कोर्ट का निर्देश और टिप्पणी
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि GRAP-IV उपाय लागू हैं, लेकिन अधिकारियों ने प्रतिबंधों का पालन कराने में लापरवाही की है। उन्होंने कहा, “जिन अधिकारियों ने प्रतिबंध लागू करवाने में चूक की है, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।”
पंजाब सरकार को निर्देश दिया गया कि वह अपने अधिकारियों से किसानों को शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने के लिए प्रोत्साहित करने से रोके।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां
25 नवंबर:
प्रदूषण कम होने तक GRAP-4 लागू रहेगा।
कोर्ट ने एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा था कि दिल्ली में स्कूलों को खोलने के उपाय दो दिनों में सुझाएं।
AQI में सुधार होने पर GRAP-IV के कुछ प्रावधान हटाने पर विचार हो सकता है।
22 नवंबर:
ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए सरकार की कोशिशों को असंतोषजनक बताया।
113 एंट्री पॉइंट्स में केवल 13 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय होने पर नाराजगी जताई।
18 नवंबर:
12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
GRAP स्टेज 3 और 4 के सभी प्रावधान लागू करने के आदेश दिए।
14 नवंबर:
AQI के गंभीर स्तर तक पहुंचने से पहले एहतियाती कदम न उठाने पर कमीशन से स्पष्टीकरण मांगा।
11 नवंबर:
पटाखा बैन के उल्लंघन पर कोर्ट ने कहा कि कोई धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता।
स्वच्छ वातावरण में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
4 नवंबर:
पटाखा बैन के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
GRAP के चरण और AQI का वर्गीकरण
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार पाबंदियां और उपाय तय करता है।
स्टेज AQI स्तर स्थिति
- स्टेज I 201-300 खराब (Moderate)
- स्टेज II 301-400 बहुत खराब (Poor)
- स्टेज III 401-450 गंभीर (Severe)
- स्टेज IV 450+ गंभीर प्लस (Emergency)
सुप्रीम कोर्ट का संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों और सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले समय में स्थायी समाधान निकाला जा सके।