High Court clarified the situation

Election में गलत जानकारी देने पर होगा केस दर्ज, High Court ने हलफनामे को लेकर स्पष्ट की Situation

लोकसभा चुनाव पंचकुला

चुनाव(Election) में हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाने पर हाईकोर्ट(High Court) ने झज्जर के बादली से कांग्रेस MLA कुलदीप वत्स के खिलाफ एक आपराधिक मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। वत्स पर चुनाव लड़ने के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और स्थिति(Situation) को स्पष्ट किया हैं।

बता दें कि अब इस बार के लोकसभा चुनाव में हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ऊर्फ जेपी पर भी गलत जानकारी देने का आरोप है। मामले में शिकायत भारतीय चुनाव आयोग(ECI) से की गई है। हाईकोर्ट ने कुलदीप वत्स के मामले की सुनवाई जुलाई माह तक स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार द्वारा गलत हलफनामा दायर करने पर छह महीने तक की सजा और फाइन लगाई जाएगी।

इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग को मामले में नोटिस जारी किया गया है। मामले में पूर्व विधायक नरेश कुमार ने अपनी याचिका में बादली विधायक कुलदीप वत्स को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और उनसे ब्याज सहित सभी आर्थिक और आर्थिक लाभ वसूलने के निर्देश देने की मांग की है।

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