➤ 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध
➤ फरीदाबाद सहित पांच जिलों में ANPR कैमरों से चिन्हित वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
➤ आदेश की अवहेलना करने पर पेट्रोल पंप मालिकों पर होगी कार्रवाई
फरीदाबाद में अब पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह सख्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए की जा रही है। डीसी विक्रम सिंह ने जिले में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद आदेश जारी किया है कि 1 नवम्बर 2025 से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन आपूर्ति नहीं की जाएगी।
ये नियम फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू किए जाएंगे। इन जिलों में ANPR कैमरों और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की मदद से चिन्हित वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।
DC विक्रम सिंह ने बताया कि आरटीए व SDM कार्यालयों के अधीन आने वाली निम्नलिखित पंजीकरण श्रृंखलाओं के तहत आने वाले पुराने वाहनों पर रोक लगाई गई है:
| प्राधिकरण | वाहन पंजीकरण श्रृंखला | ईंधन प्रकार | स्थिति |
|---|---|---|---|
| RTA फरीदाबाद | HR38A से HR38U | डीजल | आपूर्ति नहीं |
| RTA फरीदाबाद | HR38A से HR38Q | पेट्रोल | आपूर्ति नहीं |
| SDM फरीदाबाद | HR51A से HR51BE | डीजल | आपूर्ति नहीं |
| SDM फरीदाबाद | HR51A से HR51AH | पेट्रोल | आपूर्ति नहीं |
| SDM बल्लभगढ़ | HR29A से HR29AK | डीजल | आपूर्ति नहीं |
| SDM बल्लभगढ़ | HR29A से HR29X | पेट्रोल | आपूर्ति नहीं |

