बिना सूचना खुदाई पर होगी जेल और दो करोड़ तक जुर्माना 8

गुरुग्राम में स्कूल टीचर द्वारा नाबालिग छात्र के यौन शोषण का मामला, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर गिरफ्तारी का आदेश दिया

हरियाणा की बड़ी खबर

गुरुग्राम (हरियाणा)। हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की लेडी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 साल की शादीशुदा टीचर पर आरोप है कि उसने अपनी ही कक्षा के 12वीं के एक नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया। एग्जाम में अच्छे नंबर का लालच देकर वह छात्र को अपने घर और होटलों में बुलाती थी, जहाँ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। छात्र द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट ने टीचर की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।


“एग्जाम में अच्छे नंबर का लालच देकर किया शोषण”

मामला जून 2024 का है, जब टीचर ने छात्र को पढ़ाई के बहाने अपने घर बुलाया। छुट्टियों के दौरान भी वह छात्र को अकेले में मिलती रही और धीरे-धीरे उसके साथ अनुचित संबंध बना लिए। पति के ऑफिस जाने के बाद वह छात्र को घर बुलाती और कई बार होटलों में भी मिलती थी। होटल में एंट्री के लिए वह छात्र को अपना रिश्तेदार बताती और कैश में पेमेंट करती थी, ताकि कोई रिकॉर्ड न बने


“छात्र ने विरोध किया तो उस पर ही लगा दिया छेड़छाड़ का आरोप”

सितंबर 2024 तक यह सिलसिला चला, लेकिन जब छात्र ने विरोध करना शुरू किया, तो टीचर ने 20 जनवरी 2025 को उस पर ही छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करा दिया। हालाँकि, छात्र को अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत के बाद छात्र ने अपने पिता को सच बताया और वीडियो प्रूफ दिखाए, जिसमें टीचर उसके साथ अनुचित हरकतें करती नजर आ रही थी। 13 मार्च 2025 को पिता ने पुलिस में शिकायत की और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।

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“तीन बार जमानत याचिका खारिज, अंततः गिरफ्तारी”

केस दर्ज होते ही टीचर फरार हो गई और 21 मार्च 2025 को रेवाड़ी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। याचिका वापस लेकर वह भाग गई, लेकिन 7 मई 2025 को दोबारा कोर्ट पहुँची। 14 मई को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 6 जून को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई, लेकिन 20 जून को जज संदीप मौदगिल ने याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अब जेल भेज दिया गया है।