➤ हरियाणा सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने की मंजूरी दी, भूमि रजिस्ट्रेशन में 10–50% तक की वृद्धि
➤ महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की सहायता, पेंशनर्स को ₹5,000–₹10,000 का मासिक भत्ता मिलेगा
➤ संविदात्मक कर्मचारियों समेत पेन्शनर्स, बिल्डर्स और एग्रो-मॉल आवंटियों को भी राहत देनेवाले कई फैसले लिए गए
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। सबसे बड़ा फैसला नए कलेक्टर रेट को लेकर आया, जिसे 3 अगस्त से लागू किया जा सकता है। इन रेट्स को मार्केट रेट के करीब लाकर स्टांप ड्यूटी में हो रही चोरी को रोकने की दिशा में कदम उठाया गया है। साथ ही, इस पैसे का इस्तेमाल राज्य के विकास कार्यों में किया जाएगा।
बैठक में महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए जल्द ही पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस योजना को लेकर सीएम सैनी ने विपक्ष पर झूठा प्रचार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से महिलाओं को योजना का लाभ देगी।
इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी देने वाली SOP को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, संविदात्मक कर्मचारियों के लिए “सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024” को भी लागू किया गया है जिससे उन्हें सेवा सुरक्षा मिल सकेगी।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र की अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा।
अन्य प्रमुख फैसलों में शामिल है कि पूर्व विधायकों को ₹10,000 मासिक मेडिकल भत्ता मिलेगा। वहीं, पेंशनर्स को उम्र के आधार पर ₹5,000 से ₹10,000 तक मासिक सहायता दी जाएगी। गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मंडी भी बनाई जाएगी, जिसमें NABARD से लिया गया 1,850 करोड़ रुपये का कर्ज हरियाणा सरकार की गारंटी पर लिया जाएगा।
बिल्डरों को भी बड़ी राहत मिली है, जिन्हें अब सीवरेज, बिजली, पानी, गैस लाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर हो।
पंचकूला के एग्रो मॉल अलॉटीज के लिए “विवाद समाधान-2 नीति” लाई गई है, जिसके तहत ब्याज और जुर्माना माफ कर मूल राशि वसूली जाएगी और समय पर कब्जा न मिलने पर 7% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा।
हरियाणा कैबिनेट के फैसले – अगस्त 2025 की विस्तृत रिपोर्ट
हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में हुई, जिसमें राज्य भर के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कई अहम निर्णय लिए गए।
1. नए कलेक्टर रेट्स को मंजूरी
- राज्य सरकार ने “Collector/Circle Rates” में 10% से लेकर 50% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह रेंज भूमि की स्थिति, ज़ोन और मार्केट वैल्यू के आधार पर तय की गई है।
- पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 50% तक पहुंच सकती है। उदाहरण के तौर पर, पंचकुला के सेक्टर 4–6 में ₹66,000 से बढ़कर ₹99,000 प्रति वर्ग मीटर रेट तय किया जा रहा है।
- करनाल की कुंजपुरा रोड पर रेट लगभग चार गुना तक बढ़ सकते हैं— ₹1.10 लाख से ₹4 लाख प्रति स्क्वायर यार्ड तक, जबकि कुछ मामलों में ₹6 लाख तक भी रिपोर्ट किए गए हैं।
- इस नई नीति का उद्देश्य रियल एस्टेट में टैक्स चोरी रोकना और स्टांप ड्यूटी में होने वाले गड़बड़ी को बंद करना है।T
2. महिलाओं को ₹2,100 मासिक सहायता
- कैबिनेट ने महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की योजना पर सहमति दी है।
- इसके तहत जल्द ही एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा।
- मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा इस योजना पर किए गए “झूठे प्रचार” की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया कि यह योजना पूरी ईमानदारी से क्रियान्वित होगी।
3. पेंशनर्स को नई सुविधा
- संशोधन के बाद 61–70 वर्ष आयुवर्ग वाले पेंशनर को ₹5,000 मासिक चिकित्सा भत्ता मिलेगा।
- 70 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को ₹10,000 मासिक भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
4. संविदात्मक कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगभग 1.20 लाख कर्मियों को रिटायरमेंट तक नौकरी सुरक्षा के तहत लाया गया है।
- इसके लिए एक SOP (Standard Operating Procedure) भी मंजूर की गई है। इसके साथ ही संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 को लागू किया गया है।
📅 5. मानसून सत्र की तारीख तय
- हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त को शुरू होगा।
- सत्र की अवधि and एजेंडा को Business Advisory Committee (BAC) की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।
6. अन्य फैसले और राहत योजनाएं
- गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका ₹1,850 करोड़ का NABARD ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर लिया जाएगा।
- पंचकूला एग्रो-मॉल के आवंटियों को “विवाद समाधान–II” नीति के तहत राहत दी गई है। जिसमें ब्याज और पेनल्टी माफ करके केवल मूल राशि वसूली जाएगी, और कब्जा न मिलने पर 7% वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
- लाइसेंसधारी बिल्डर्स को 6 करम (10 मीटर चौड़ाई) तक के राजस्व रास्तों पर बुनियादी ढांचा योजनाओं जैसे जल, बिजली, गैस लाइन आदि लगाने की अनुमति दी गई है।