● हरियाणा सरकार ने ईद की गजेटेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदला
● सरकारी कर्मचारियों को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे की सीमा समाप्त होने पर ही अतिरिक्त अवकाश मिलेगा
● प्राइवेट संस्थानों पर निर्णय निर्भर, वे चाहें तो 31 मार्च को पूर्ण अवकाश रख सकते हैं
Haryana Eid Holiday 2025: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर की छुट्टी को लेकर बड़ा यू-टर्न लिया है। पहले जारी आदेश के तहत 31 मार्च 2025 (सोमवार) को ईद की गजेटेड छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अब इसे प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) में बदल दिया है।
क्या रहेगा नया नियम?
सरकार ने जारी नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो वह 31 मार्च को अतिरिक्त अवकाश ले सकता है। इसके अलावा, जो निजी संस्थान हरियाणा सरकार की गजेटेड हॉलीडे लिस्ट को फॉलो करते हैं, वे चाहें तो 31 मार्च को पूर्ण अवकाश रख सकते हैं।
पहले सरकार ने क्यों कैंसिल की थी छुट्टी?
हरियाणा सरकार ने 26 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर ईद की छुट्टी को गजेटेड लिस्ट से हटा दिया था। इस फैसले के पीछे दो मुख्य कारण बताए गए थे:
- 29 और 30 मार्च को शनिवार और रविवार के कारण सरकारी कार्यालय पहले ही बंद रहेंगे।
 - 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम कार्यदिवस है, इसलिए इसे वर्किंग डे रखा गया था।
 
विवाद बढ़ने पर लिया यू-टर्न
सरकारी कर्मचारियों और मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया और छुट्टी को पूरी तरह रद्द करने की बजाय उसे प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया।

	