➤ ग्रुप-D कर्मचारियों को जॉइनिंग गैप का वेतन मिलेगा
➤ पुराने ऑफिस से रिलीव डेट ही मानी जाएगी जॉइनिंग डेट
➤ हरियाणा सरकार ने मानव संसाधन विभाग को आदेश दिए
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-D के नए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। 2023 में भर्ती हुए और 24 दिसंबर 2024 को पोस्टिंग पाने वाले उन कर्मचारियों की समस्या अब हल हो गई है, जिन्हें पुराने ऑफिस से रिलीव तो कर दिया गया था, लेकिन नए विभाग में जॉइनिंग में तकनीकी दिक्कतों के चलते देरी हो गई थी। इस दौरान का वेतन अब उन्हें एकमुश्त मिलेगा।
मानव संसाधन विभाग के नए आदेश के मुताबिक, पुराने ऑफिस से रिलीव होने की तारीख को ही उनकी जॉइनिंग डेट माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सेवा अवधि में कोई गैप नहीं रहेगा और उनके करियर पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
2023 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने 13,536 ग्रुप-D पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी। इसके तहत कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद, विभागीय पोर्टल हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HHRMS) पर पदों के नाम की त्रुटियां, रिक्तियां न दिखना और तकनीकी समस्याएं सामने आईं। नतीजतन, कई कर्मचारियों की नए विभाग में जॉइनिंग में हफ्तों से लेकर महीनों तक का अंतर आ गया।
9 अप्रैल 2025 को सरकार ने आदेश जारी किए थे कि इन कर्मचारियों को उसी जिले में कहीं और तैनात किया जाए। लेकिन रिलीव-जॉइनिंग गैप के कारण उन्हें उस अवधि का वेतन नहीं मिल पा रहा था, जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ रही थी।
अब सरकार के नए फैसले से यह गैप समय भी नौकरी की सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा और उसकी सैलरी भी दी जाएगी। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश का तत्काल और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला कर्मचारी यूनियनों के बजाय कर्मचारियों द्वारा सीधे मुख्यमंत्री नायब सैनी और अन्य सरकारी माध्यमों के जरिए उठाया गया था। सरकार ने मामले की गंभीरता समझते हुए तत्काल समाधान का आदेश दिया।

