रिश्वत या रसगुल्ला 7

अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 2 आकस्मिक अवकाश

हरियाणा की बड़ी खबर

हरियाणा सरकार ने संविदा महिला कर्मचारियों को दी CL की सुविधा
हर महीने मिलेंगे 2 आकस्मिक अवकाश, साल में अधिकतम 22
हायर एजुकेशन विभाग ने जारी किया आदेश, सभी कॉलेजों को लागू करने के निर्देश


हरियाणा सरकार ने संविदा महिला कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला किया है। राज्य के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश (CL) की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब सभी संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने दो CL (Casual Leave) लेने की अनुमति होगी। हालांकि यह सुविधा सालभर में 22 दिन से अधिक नहीं हो सकेगी। ये अवकाश मौजूदा 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे, यानी महिला कर्मचारियों को अब साल में कुल 32 छुट्टियों का फायदा मिल सकेगा—10 मेडिकल और 22 आकस्मिक।

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इस संबंध में सभी राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करें। इससे पहले 4 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा यह निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसे शिक्षा विभाग स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है।

यह आदेश न सिर्फ शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला अनुबंधित कर्मचारियों के लिए है, बल्कि भविष्य में अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की नीति लागू होने की संभावना बढ़ गई है। इस फैसले से हजारों महिला कर्मचारियों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि वह महिला कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की दिशा में गंभीर है।