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हरियाणा में नए जिलों के गठन पर फ‍िलहाल रोक, जाने वजह

हरियाणा की बड़ी खबर

1 जनवरी 2026 तक नहीं होगा कोई बदलाव

जनगणना के कारण टला प्रशासनिक फेरबदल

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हरियाणा में नए जिलों के गठन पर रोक लगा दी गई है। पहली जनवरी 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के कार्य को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किसी तरह के बदलाव हो सकेंगे। वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने सोमवार को इस संदर्भ में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने यह निर्णय जनगणना नियम-1990 के नियम आठ के खंड (4) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है। प्रदेश में सोनीपत के गोहाना, हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, करनाल के असंध तथा गुरुग्राम के मानेसर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है।

बता दें कि नायब सरकार ने इन मांगों पर विचार करने के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया हुआ है। इस कमेटी में संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं। कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें नए जिलों व उपमंडलों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। सभी मांगों को संबंधित जिलों के डीसी के पास विस्तृत रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। हालांकि, यह रिपोर्ट कब आएगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से जनगणना के चलते प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर पूर्ण रोक लग गई है।

अब नई जनगणना के बाद ही कोई बदलाव संभव हो पाएगा। पूर्व की मनोहर सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला घोषित किया गया था। तब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। वर्तमान में, डबवाली और हांसी को पहले ही पुलिस जिला