➤ गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध
➤ सभी पेट्रोल पंपों पर अक्टूबर तक लगेंगे ANPR कैमरे, 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR में लागू होगा नियम
➤ अब सिर्फ CNG/इलेक्ट्रिक ऑटो होंगे पंजीकृत, BS-6 मालवाहनों को ही दिल्ली में एंट्री
Haryana Old Vehicle Ban: हरियाणा सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फैसला किया है कि आगामी 1 नवंबर 2025 से एनसीआर क्षेत्र के तीन जिलों — गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत — में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। यह कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक स्थापित किए जाएंगे। यह निर्णय केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सिफारिशों के तहत लिया गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत बाकी एनसीआर जिलों जैसे झज्जर, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वहां पर कैमरे 31 मार्च 2026 तक लगाए जाने हैं। सरकार का यह कदम सिर्फ निजी वाहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजल/पेट्रोल चालित ऑटो रिक्शा पर भी रोक लगाई गई है। अब केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ही रजिस्टर किए जाएंगे, और इसके लिए नया पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, दिल्ली में सिर्फ BS-6 मानक वाले मालवाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिससे राजधानी की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सके। यह फैसला ऐसे समय आया है जब NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण साल दर साल खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है और पुराने वाहनों को इसके प्रमुख कारणों में गिना जाता है। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से ना सिर्फ ईंधन की खपत में कमी आएगी, बल्कि हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा भी नियंत्रित होगी।
हरियाणा सरकार ने NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण और पुराने वाहनों के कारण नागरिकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उन्नत मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि:
1 नवंबर 2025 से
- 10 साल या उससे अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहन
- इन तीनों जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत) में ईंधन नहीं पा सकेंगे
- ANPR कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक सभी पेट्रोल पंपों पर इंस्टॉल होंगे
- अन्य NCR जिलों में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, कैमरे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तकसरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देते हुए, अब से CNG/इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ही पंजीकृत होंगेसाथ ही, BS‑6 मानक वाले मालवाहन को ही दिल्ली प्रवेश की अनुमति मिलेगी; गैर‑अनुपालन वाहनों पर समयबद्ध प्रतिबंध होगी
अगर वाहनों को ईंधन नहीं मिला तो…
ANPR कैमरा सिस्टम समय आने पर डेटाबेस से जुड़कर पुराने वाहनों को पहचानकर ईंधन देना बंद कर देगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई, वाहन जब्ती और स्क्रैपिंग भी शुरू हो सकती है