हिसार HAU में लाठीचार्ज के आरोपी प्रो. राधेश्याम की जमानत याचिका खारिज

हिसार HAU में लाठीचार्ज के आरोपी प्रो. राधेश्याम की जमानत याचिका खारिज

हरियाणा की बड़ी खबर


कोर्ट ने वीडियो व मेडिकल साक्ष्यों को माना गंभीर
जमानत पर एक घंटे से अधिक चली बहस, सख्त आदेश जारी


Professor Radheshyam: हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज कराने के आरोपी प्रोफेसर राधेश्याम को बड़ा कानूनी झटका लगा है। शुक्रवार को हिसार की अतिरिक्त सत्र न्यायधीश मधुलिका की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया।

इस प्रकरण में शुक्रवार को कोर्ट में एक घंटे से अधिक लंबी बहस हुई। छात्र पक्ष की ओर से 15 से अधिक वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम ने उपस्थित होकर यह तर्क रखे कि यह केवल सामान्य प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के दमन का गंभीर उदाहरण है। छात्र पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

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सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज रहा, जिसमें प्रो. राधेश्याम को स्वयं मौके पर लाठी चलवाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR) में छेड़छाड़ के प्रमाण भी अदालत में प्रस्तुत किए गए। छात्र पक्ष ने दावा किया कि यह सब कुछ सरकारी दबाव में छुपाने की कोशिश की गई ताकि असल दोषियों को बचाया जा सके।

कोर्ट ने वीडियो, मेडिकल दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ लगे आरोप न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस आधार पर अदालत ने प्रोफेसर राधेश्याम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले से छात्र पक्ष में संतोष की लहर है, वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भी दबाव बढ़ गया है। यह मामला अब और गंभीर होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज होने की संभावना है।