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कंगना रनौत को झटका, हाईकोर्ट ने मानहानि केस रद्द करने से किया इनकार

हरियाणा की बड़ी खबर

कंगना की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
मानहानि केस चलेगा, समन आदेश को कोर्ट ने बताया विधिसम्मत
‘100 रुपये में उपलब्ध दादी’ ट्वीट बना मुसीबत की जड़


बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ बठिंडा कोर्ट में चल रही मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया कंगना के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधि सम्मत है और समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जारी किया गया है।

यह पूरा मामला किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा किए गए एक विवादास्पद ट्वीट से जुड़ा है। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था – ‘हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं… और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।’ इस ट्वीट के साथ बठिंडा निवासी महिंदर कौर की तस्वीर जुड़ी हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंगना ने उन्हें गलत तरीके से दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़ दिया जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ।

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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में माना था कि कंगना का ट्वीट प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और बतौर सांसद तथा सार्वजनिक हस्ती उन्हें अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि कंगना द्वारा ‘गुड फेथ’ में ट्वीट करने का दावा भी इस केस में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा कंगना की यह दलील भी खारिज कर दी गई कि ट्वीट का मूल लेखक गौतम यादव है लेकिन शिकायत में केवल कंगना को आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन आदेश कानूनी रूप से उचित है और अभियोजन जारी रहेगा। अब कंगना को इस मानहानि के मामले का सामना बठिंडा कोर्ट में करना होगा।