➤ पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत पांच दोषियों को उम्रकैद
➤ फरीदाबाद की सत्र अदालत ने सभी दोषियों पर लगाया जुर्माना
➤ हत्या के बाद शव को पहचान छिपाने के लिए तेजाब से जलाया गया
सुधीर बैसला
फरीदाबाद की सेक्टर-12 स्थित सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने मंगलवार को पति की हत्या के मामले में पत्नी अन्नू धवन समेत उसके चार साथियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने तीन दोषियों पर 60-60 हजार और दो पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब अन्नू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी।

हत्या का खुलासा होने के बाद गिरफ्त में दिनेश धवन की पत्नी, इनसेट में मृतक दिनेश (फाइल फोटो)
28 जनवरी 2021 को डबुआ थाना पुलिस को सूचना मिली कि अनाज गोदाम के सामने नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जांच में शव की पहचान सैनिक कॉलोनी निवासी दिनेश धवन के रूप में हुई। दिनेश की पत्नी अन्नू के डबुआ कॉलोनी निवासी हरजीत पाल उर्फ राजू और जवाहर कॉलोनी के देवेंद्र शर्मा उर्फ नितिन पंडित से घनिष्ठ संबंध थे, जो दिनेश को पसंद नहीं थे। अक्सर इसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता था।
इसके चलते अन्नू ने इन दोनों के साथ मिलकर दिनेश की हत्या की साजिश रची। बाद में इस काम के लिए उन्होंने विनीत सक्सेना और विक्की उर्फ विष्णु को भी शामिल कर लिया। 18 जनवरी 2021 को चारों ने दिनेश की गला दबाकर और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी, फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की और शव को नाले में फेंक दिया। 10 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया।