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Haryana में अपनी उम्र पूरी कर चुके 935 Petrol-Diesel वाहन कर दिए जाएंगे कबाड़

बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा में बढ़ते एयर पॉल्युशन के बाद सरकार ने इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी है। जो वाहन पुराने हो चुके है उनकों अब सरकार बंद करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लागू की है। जिसके तहत अपनी उम्र पूरी कर चुके 935 पेट्रोल-डीजल वाहन कबाड़ कर दिए जाएंगे। सूबे की ट्रैफिक पुलिस ने इस साल सितंबर तक 133 वाहन ऐसे जब्त किए हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। हरियाणा में लगाई गई स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया गया है। अब तक जब्त किए गए वाहनों में 226 डीजल वाहन और 709 पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

ट्रैफिक पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पॉलिसी का पहला लक्ष्य कम से कम कार्बन फुटप्रिंट हासिल करने के लिए अनफिट और पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र बनाना है। परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए वाहनों को नूंह जिले के स्क्रैपिंग सेंटर में स्थनांतरित कर दिया जाएगा क्योंकि अन्य जगह अभी तक ऐसी सुविधा नहीं आई है।

नए वाहन के पंजीकरण पर 25 प्रतिशत तक की छूट

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कि अभियान के तहत बड़ी संख्या में वाहनों को या तो जब्त कर लिया गया है या उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहनों के मालिक मोटर वाहन कर या पंजीकरण शुल्क के रूप में छूट और छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें नए वाहन के पंजीकरण पर 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रोत्साहन भी शामिल है।

हरियाणा में जारी हो चुके निर्देश

हरियाणा सरकार पहले ही इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर चुकी है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के तहत 1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले, राज्य में पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश जारी किए हैं।

पुराने वाहनों पर छूट और जुर्माना

पुराने वाहनों के मालिक नए वाहन के पंजीकरण पर 25% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। पॉलिसी के अनुसार 10 और 15 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए अधिक फिटनेस शुल्क लेने का प्रावधान है। फिटनेस परीक्षण के समय पुराने वाहनों पर 1 रुपए प्रति सीसी की दर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के साथ-साथ 1 रुपए प्रति सीसी की दर से सड़क जोखिम शुल्क के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है।

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