हरियाणा के अंबाला में फर्जी जमानतदार और पहचानकर्ता द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नशा तस्करी के आरोपी को जमानत दिलाने का मामला सामने आया है। खुलासा होने के बाद कोर्ट ने आरोपी की तुरंत जमानत रद्द कर दी साथ ही मामला दर्ज कर जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट की जांच में सामने आया कि सरदार चमकौर सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के मामले में आरोपी सौरभ को जमानत दिलाई गई। कोर्ट की जांच में सामने आया कि चमकौर सिंह कभी भी आरोपी सौरव के लिए जमानत दिलाने के लिए नहीं आए। उनकी पत्नी गुरमीत कौर ने भी कोर्ट में जमानतदार के रूप में चमकौर सिंह की पहचान नहीं की। आरोपी को वे जानते तक नहीं।
बॉन्ड पर चिपकाई फर्जी फोटो, साइन भी फर्जी
20 मार्च को जमानत बॉन्ड पर गौर करने पर पाया गया कि बॉन्ड पर चिपकाई गई चमकौर सिंह की फोटो भी कोर्ट में दावा करने वाले व्यक्ति से मिलती नहीं है। न ही आधार कार्ड पर तस्वीर है। गुरमीत कौर के आधार कार्ड पर भी किसी अन्य महिला की तस्वीर है। यही नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी फर्जी किए गए हैं। आरोपी की ओर से चमकौर सिंह के फर्जी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए।
विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
कोर्ट ने जांच करने के बाद आरोपी की जमानत रद्द करने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में लेने का आदेश दे। कोर्ट ने अंबाला सिटी थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के साथ-साथ जांच सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

