अम्बाला की एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) की टीम ने जिला परिषद घोटाले में आरोपी कनिष्ठ अभियंता जयबीर सिंह और साहिल कश्यप को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जिला परिषद, कैथल में तैनात थे और इनके खिलाफ घोटाले में शामिल होने के आरोप थे।
ए.सी.बी. द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच तेज़ कर दी गई है और अधिकारियों पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
31 जनवरी 2025 को ठेकेदार कमलजीत और शेखर काला को गिरफ्तार किया
ए.सी.बी. की अम्बाला टीम ने जिला परिषद कैथल में हुए घोटाले के मामले में 31 जनवरी 2025 को ठेकेदार कमलजीत और शेखर काला को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जींद जिले के गांव बडनपुर से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस कस्टडी में जांच के दौरान ए.सी.बी. ने कमलजीत से 1,00,000 रुपये और शेखर काला से 4,00,000 रुपये की गबन की गई राशि बरामद की, जिससे कुल 5,00,000 रुपये की राशि को रिकवर किया गया। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला जेल कैथल में बंद हैं।
घोटाले की शुरुआत और शिकायत
यह मामला पूर्व विधायक श्री लीलाराम द्वारा जुलाई 2021 में दी गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था। शिकायत में आरोप था कि जिला परिषद कैथल को हरियाणा पंचायत विभाग से वर्ष 2020-21 में प्राप्त 31.64 करोड़ रुपये की ग्रांट से 50 प्रतिशत राशि का उपयोग sanitation work के लिए किया जाना था।
लेकिन जांच में पता चला कि इन 15.82 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग केवल कागजों पर किया गया, जबकि वास्तविक काम नहीं हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस राशि में से 35 से 40 प्रतिशत कमीशन लेकर ठेकेदारों को भुगतान किया। इस घोटाले में कई अधिकारी और ठेकेदार शामिल थे।
अब तक की गिरफ्तारी और बरामदगी
ए.सी.बी. ने इस मामले की जांच के बाद 27 मई 2024 को अभियोग संख्या 13 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में मामला दर्ज किया। जांच में कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से नवीन कुमार (एसडीओ), जसबीर सिंह (कनिष्ठ अभियंता), कुलवन्त सिंह (लेखा लिपिक) सहित 4 ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा, 30 मई 2024 को अन्य आरोपियों से कुल 14,65,000 रुपये की गबन राशि भी बरामद की गई। ये राशि आरोपियों से इस तरह बरामद की गई:
- अनिल कुमार (ठेकेदार) से 2,15,000 रुपये
- नवीन कुमार (एसडीओ) से 5,00,000 रुपये
- जसबीर सिंह (कनिष्ठ अभियंता) से 70,000 रुपये
- दिलबाग सिंह (ठेकेदार) से 3,00,000 रुपये
- राजेश गर्ग (ठेकेदार) से 50,000 रुपये
- अभय संधू (ठेकेदार) से 1,80,000 रुपये
इन सभी आरोपियों के खिलाफ चालान (चार्जशीट) 23 अगस्त 2024 को माननीय न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल में प्रस्तुत किया गया है।