अम्बाला कैंट के छप्पर बंद मोहल्ले में 19 सितंबर 2021 को युवक अर्जुन की हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज फलित शर्मा की अदालत ने आरोपी गौरव को दोषी करार दिया। मामले में गौरव की मां राधा, खटीक मंडी के विक्रम उर्फ भूरी, विशाल व एक नाबालिग आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। वहीं जिन आरोपियों को बरी किया गया है, उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट मान सिंह काकरान, अनिल कौशिक व राजीव सचदेवा द्वारा पैरवी की जा रही थी।
जिसमें पोस्टमार्टम में शामिल 2 डॉक्टरों सहित मामले में 14 गवाहियां हुई। वारदात 19 सितंबर 2021 को लगभग साढ़े 11 बजे हुई थी। इस संबंध में मृतक अर्जुन के छोटे भाई मोहित के बयान पर आरोपी गौरव, राधा, भूरी व दो अन्य पर हत्या एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं केस दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अर्जुन को 10 जगह गहरे घाव सामने आए थे।
गौरव हाथ में लिए खड़ा था चाकू, मां के हाथ में ईंट और भूरी के हाथ में था डंडा
पुलिस को दर्ज करवाए बयान में मोहित ने बताया था कि 19 सितंबर की रात करीब साढ़े 11 अर्जुन भागता हुआ घर आया था। जो कहने लगा कि उसे लड़कों ने धक्का मारा है। इसके बाद वह अपने भाई व बुआ आशा के साथ कबाड़ी वाले चौक के पास पहुंचा तो वहां गौरव हाथ में चाकू लिए खड़ा था। गौरव की मां राधा के हाथ में ईंट थीं और खटीक मंडी का भूरी भी उनके पास हाथ में डंडा लेकर खड़ा था। इनके साथ एक लड़का और था जिसका वे नाम नहीं जानते और वह भी हाथ में डंडा लेकर खड़ा था, उन्हें देखते ही ये सब उन पर टूट पड़े।
लोगों के इकट्ठा होने पर सभी मौके से भागे
गौरव ने अर्जुन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। उसकी मां राधा ने उन्हें ईंटों से मारा। जब वे अर्जुन को छुड़ाना चाह रहे थे तो उनके ऊपर ईंट व डंडों से हमला किया। लोगों ने इक्ट्ठा होने पर सभी मौके से भाग निकले। अर्जुन को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पैरवीकार अधिवक्ता मान सिंह काकरान ने बताया कि पुलिस ने एक तो आरोपियों की शिनाख्त परेड नहीं कराई थी। दूसरा डंडों व ईंट पर लगे ब्लड का सैंपल एफएसएल में नहीं भेजा था, जिसका केस पर असर पड़ा।