ambala

Ambala में धारा 163 लागू, नोटिस जारी

अंबाला

Ambala में पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है, दिनांक 06.12.2024 से जत्थों के रूप में शम्भू बार्डर से दिल्ली कूच का आ‌ह्वान किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से एकत्रित होने की अपील की है।

जिला प्रशासन की तरफ से जिला अम्बाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (144 Cr.P.C) भी लागू की हुई है जिसमें पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इक्‌कठा होने की मनाही है। यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाये।

बता दें कि नोटिस में दिनांक 24.07. 2024 को सुनवाई के दौरान शम्भू बॉर्डर पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए है। ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मु‌द्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाये। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है।

Whatsapp Channel Join

धारा 163 के तहत, पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, या असमाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की हिदायत दी है।

5f07f73b 15cd 4991 8423 9a976903d868

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की गई है। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सक्षम पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर सभाओं और जुलूसों के संचालन हेतु उचित निर्देश दे सकता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने के लिए सम्बन्धित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को लिखित सूचना देंगे।

पुलिस अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस की अनुमति दी जायेगी। यदि किसी जलसा, जुलूस से शांति भंग होने की सम्भावना है तो लोकहित के लिए सम्बन्धित पुलिस अधिकारी उक्त जलसा, जुलूस, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है।

Read More News…..