हरियाणा के जिला रोहतक पुलिस ने एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980) के तहत प्रदेश में पहली गिरफ्तारी की है। रोहतक के गांव खिड़वाली के राजकुमार उर्फ श्यामू को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार, आपराधिक साजिश सहित 12 मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग का दावा है कि प्रदेश में पहली बार किसी अपराधी पर एनएसए लगा है। इससे पहले सिर्फ आतंकवादियों पर ही एनएसए लगता था। आदतन अपराधियों पर एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी राजकुमार वर्ष 2011 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है।
पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग का कहना है कि आरोपी राजकुमार उर्फ श्यामू गांव खिड़वाली का निवासी है। आरोपी ने 10 अप्रैल 2011 को अपने साथियों के साथ मिलकर एक बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की थी। उसी साल पांच युवकों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या को अंजाम दिया। नवंबर 2016 में एक युवक पर गोलियां चलाईं। वर्ष 2017 में आरोपी पर जबरन वसूली, वर्ष 2018 में टोल कर्मचारी के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं झज्जर के महिला थाने में आरोपी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और वर्ष 2020 में धमकी देने का मुकद्मा दर्ज हुआ है। इसके अलावा वर्ष 2021 में गोहाना में संपत्ति पर कब्जा करने और जुलाई 2021 में आईएमटी थाना रोहतक में प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने, वर्ष 2022 में साथियों के साथ मिलकर युवक को धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही डकैती का मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

गैंग बना युवाओं को दिखा रहा अपराध की दुनिया का रास्ता
पुलिस के अनुसार आरोपी राजकुमार निरंतर वारदात को अंजाम दे रहा था। वह अन्य युवकों को भी अपराध की दुनिया में शामिल कर रहा था। वह गैंग बनाकर युवाओं को उसमें शामिल कर अपराध की दुनिया की तरफ धकेल रहा था। इसके लिए आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो अपलोड करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी प्रदेश के लिए खतरा बन रहा था। रोहतक पुलिस ने प्रदेश में ऐसी कार्रवाई पहली बार की है। वहीं अधिवक्ता डॉ. दीपक भारद्वाज के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस आरोपी को 12 महीने तक बिना मुकदमा चलाएं हिरासत में रख सकती है।

